नई दिल्ली, मार्च 5 -- मुंबई की एक अदालत ने अपने नाबालिग बेटे द्वारा किए गए एक घातक कार दुर्घटना के सिलसिले में गिरफ्तार एक व्यवसायी को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया पिता को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि लड़का वाहन को ड्राइव के लिए बाहर ले गया था। अतिरिक्त सेशन जज आर. एम. जाधव ने बुधवार को 50,000 रुपये के बांड पर उनकी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने राहत प्रदान करते समय मुख्य रूप से उस इमारत के चौकीदार के बयान पर भरोसा किया जहां व्यवसायी रहता है। यह हादसा 5 फरवरी को मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमैया कॉलेज के पास हुआ था। पुलिस के अनुसार, कारोबारी का नाबालिग बेटा किआ सेल्टोस चला रहा था, तभी उसकी टक्कर एक स्कूटर से हो गई, जिससे स्कूटर सवार ध्रुमिल पटेल की मौत हो गई। हादसे में मृतक की पत्नी मीनल, जो पीछे बैठी थीं, गंभीर रूप से घायल...