औरैया, फरवरी 6 -- औरैया, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरैया ने कार चोरी के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता को ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली को सेवा में कमी मानते हुए पांच लाख रुपये से अधिक के भुगतान के निर्देश दिए हैं। मामला कानपुर निवासी रश्मि की टाटा नेक्सन कार से जुड़ा है। अक्टूबर 2021 में उनकी कार औरैया के दिबियापुर रोड क्षेत्र से चोरी हो गई थी। बाद में यह कार फतेहपुर सीकरी के पास एक गांव से क्षतिग्रस्त हालत में बरामद हुई। वाहन का पूर्ण बीमा होने के बावजूद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया था। बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि चोरी के समय कार की चाबी अंदर रह गई थी और चालक का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, जो पॉलिस...