नई दिल्ली, जनवरी 27 -- नई दिल्ली, का. सं.। पटियाला हाउस कोर्ट ने लग्जरी कार चोरी गिरोह से जुड़े आरोपी चंद्रशेखर गुप्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष मकोका न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं। अदालत ने कहा कि चंद्रशेखर पर शरद पांडेय के संगठित गिरोह के साथ मिलकर चोरी की महंगी कारों की बिक्री और उससे अर्जित रकम को इधर-उधर करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर से कारें चुराकर पूर्वोत्तर भारत में बेचता था। वर्ष 2020 में गिरोह के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने कहा कि मकोका की धारा 21(4)(बी) के तहत आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

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