शामली, सितम्बर 19 -- शामली। कार चोरी होने पर क्लेम न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चंडीगढ़ और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड शामली के शाखा प्रबंधकों को तीन लाख 32 हजार 831 की बीमा राशि छह प्रतिशत मय ब्याज समेत 50 हजार का आर्थिक दंडे एवं दस हजार रुपये वाद व्यय के भुगतान करने के आदेश दिए है। इस तरह से बीमा कंपनी पर 3 लाख 92 हजार 831 रुपये जुर्माना लगाया है। मामला शामली के मोहल्ला पंसारियान, चांद मस्जिद निवासी नौशाद पुत्र रईस अहमद का है। उन्होंने अपनी इको गाड़ी का फाइनेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, शामली से कराया था। वाहन का बीमा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चंडीगढ़ से हुआ था। बीमा अवधि 14 नवंबर 2017 से 13 नवंबर 2018 तक थी। इसमें 15,899 रुपये प्री...