आगरा, अप्रैल 16 -- उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यात्री राहत योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसी बस दुर्घटना में किसी चालक/परिचालक की मृत्यु होने की दशा में उसके आश्रित को आर्थिक राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि योजना के प्रावधानों के तहत निगम में कार्यरत नियमित, संविदा तथा आउटसोर्स कार्मिक जिनकी कार्यरत रहने के दौरान किन्ही भी कारणों से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार हेतु तत्काल 20 रुपये का भुगतान निगम की आय से किया जाएगा। इसके पूर्व कार्मिकों के आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपये की आकस्मिक धनराशि प्रदान की जाती थी और बाद में उन रुपयों को उनके मासिक वेतन से कटौती की जाती थी। यह भी पढ़ें- इन कर्मचारियों की मौत पर मिलेंगे 20 हजार...