फरीदाबाद, मार्च 11 -- फरीदाबाद। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयुष सिन्हा ने कहा है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम के प्रावधानों का सभी संस्थानों में कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिले में अधिनियम के अनुरूप जिला स्तर पर स्थानीय समिति (लोकल कमेटी) का गठन किया जा चुका है। यह समिति उन मामलों की सुनवाई करती है, जहां शिकायत नियोक्ता के खिलाफ हो, संस्थान में 10 से कम कर्मचारी हों, आंतरिक समिति का गठन न किया गया हो या घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं शिकायत दर्ज कराना चाहें। डीसी ने कहा कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सरकारी और निजी संगठन, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति का गठ...