गुड़गांव, फरवरी 26 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। एडीसी सोनू भट्ट की अध्यक्षता में गुरुवार का हुई बैठक में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों, संस्थानों और निजी कंपनियों को अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है। यह समिति कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण करेगी। जिन संस्थानों में समिति का गठन नहीं किया गया है, उन्हें शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। आंतरिक समिति का गठन न करने प...