गुड़गांव, मार्च 5 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता नवीन कुमार यादव और कंप्यूटर ऑपरेटर चंद्र शेखर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साल 2022 में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) गुरुग्राम की टीम ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता और ऑपरेटर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित ने एचईडब्ल्यूपी के ठेकेदारी लाइसेंस के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। लाइसेंस देने के नाम पर आरोपियों द्वारा पीड़ित से रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने के बजाय एसीबी में शिकायत...
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