नई दिल्ली, मार्च 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े को एक याचिका पर अंतरिम राहत प्रदान की। याचिका में उन्होंने 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले की जांच के संबंध में उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ के समक्ष वानखेड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एस. पटवालिया ने दलील दी कि अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र केवल उन्हें पदोन्नति से वंचित करने के प्रयास में जारी किया गया था और पूरी प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने दलील दी कि वानखेड़े ने निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया और जांच अधिकारी की नियुक्ति हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप थी। अदालत ने आ...