भदोही, मार्च 20 -- भदोही, संवाददाता। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोपीगंज थाने में सहायक अध्यापक के पति समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कारोबार के नाम पर 10 लाख रुपये लेकर पैसा वापस ना करने का आरोप है। कंपोजिट विद्यालय सागरपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक इन्दूचंद पांडेय ने तहरीर में कहा कि स्कूल में विपक्षी की पत्नी शालू सहायक अध्यापक हैं। आरोपित शैलेंद्र शुक्ला पड़ोसी गांव बड़ागांव निवासी हैं। आरोपित ने कारोबार करने के लिए 10 लाख रुपये मांगे थे। कहा कि जब तक वह पैसा पूरा नहीं दे देगा तब तक 35 हजार रुपये कारोबार से होने वाले लाभ से उन्हें प्रतिमाह देता रहेगा। स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी के बाद 19 अप्रैल 2022 को 50 हजार रुपये नकद तथा अन्य रुपया चेक से दिया था। पैसा लेने के बाद वापस करने की बजाय कारोबार में लाभ ना होने का...