कानपुर, अगस्त 21 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कारोबारी की हत्या के 18 साल पुराने केस में अपर जिला जज राकेश कुमार तिवारी ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। एक आरोपी की फाइल अलग चल रही है। रतनलाल नगर के इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट निवासी कमल चुघ दो फरवरी 2008 की सुबह कार से फैक्ट्री जाने के लिए निकले थे। दूसरे दिन कालपी रोड स्थित होटल शीला के कमरा नंबर 203 में उनकी लाश मिली थी। कमरा गोरखपुर के अभिषेक सिंह और दिनेश सिंह के नाम से बुक कराया गया था। आरोपियों ने कमरा बुक कराने के कुछ देर बाद कमल को व्यापार के सिलसिले बुलाया और रस्सी से गला दबाकर व ईंट मारकर हत्या कर दी और ताला डालकर भाग निकले। दूसरे दिन सफाई कर्मी ने ताला देखकर होटल मालिक सत...