नई दिल्ली, जनवरी 28 -- सुप्रीम कोर्ट संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एक कारोबारी की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हो गया। कारोबारी के खिलाफ कश्मीर घाटी में आतंकवाद के कथित वित्त पोषण को लेकर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कारोबारी नवल किशोर कपूर की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने बताया कि नवल किशोर कपूर सात साल से अधिक समय से हिरासत में है और आतंकवाद के वित्तपोषण का आरोप भी साबित नहीं हुआ है। उन्होंने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, कपूर ने घाटी में अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जहूर अहमद शाह वटाली को कुछ पैसे दिए थे, लेकिन उस पैसे का इस...
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