नई दिल्ली, मई 13 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कारोबारी अर्पण गुप्ता को छह दिनों के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने अर्पण गुप्ता की याचिका को सख्त शर्तें लगाते हुए मंज़ूरी दे दी। पीठ ने 50 लाख रुपये के निजी मुचलके एवं याचिकाकर्ता की पत्नी से सुरक्षा मुचलका दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही गुप्ता को अपनी यात्रा का पूरा विवरण जांच अधिकारी को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि वह इंडोनेशिया के अलावा किसी और देश की यात्रा नहीं करेगा।

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