नई दिल्ली, अगस्त 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन रैकेट के मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ढेबर को जमानत की शर्त के तौर पर छत्तीसगढ़ से बाहर रहने और ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कारोबारी को उस पते की जानकारी देने का भी निर्देश दिया जहां वे अंतरिम जमानत मिलने के बाद रहेंगे। ढेबर की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए, जबकि छत्तीसगढ़ की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट महेश जेठमलानी पेश हुए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 13 मई को ढेबर की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आरोपों से राज्य द्वारा संचालित कॉ...