नई दिल्ली, मार्च 13 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अमरेंद्र धारी सिंह से संबंधित धनशोधन मामले में एक कारोबारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) रद्द कर दिया गया है। अदालत ने 48 घंटे के भीतर एलओसी वापस लेने का निर्देश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया। अदालत कारोबारी अंकित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में अग्रवाल ने प्रवर्तन निदेशालय बनाम अमरेंद्र धारी सिंह और अन्य के मामले में उनके खिलाफ जारी सर्कुलर रद्द करने का अनुरोध किया था। अदालत ने तथ्यों की जांच के बाद माना कि सर्कुलर जारी करने का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। कोर्ट ने इसे रद्द करने का आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने लगातार जांच में सहयोग किया है।

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