रांची, अप्रैल 18 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के जेलों और सुधारात्मक सेवाओं में कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 'झारखंड राज्य कारा लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली, 2025 का गठन कर दिया गया है। यह नई नियमावली राज्य के सभी काराओं, कारा प्रशिक्षण संस्थान, ओपेन जेलों और बोर्स्टल स्कूलों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। नियमावली में सबसे प्रमुख बात यह है कि लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम 6 महीने का डिप्लोमा होना आवश्यक है। साथ ही, उन्हें एमएस ऑफिस (वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन) का व्यवहारिक ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है। इसकी जांच परीक्षा के दौरान की जाएगी। नई नियमावली के अनुसार, राज्य कारा लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक का पद एक राज्य स्तरीय संवर्ग होगा। इस संवर्ग को मुख्य र...