आगरा, जुलाई 13 -- श्रीभगवान श्री कामाख्या माता कामाख्या देवी आदि बनाम उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि में सोमवार को सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन आठ की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई को एक अगस्त की तारीख नियत की है। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आदेश 39 नियम एक व दो सीपीसी के अधीन वाद संपत्ति में बनाव बिगाड़ एवं किसी भी प्रकार के निर्माण को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें वाद संपत्ति से संबंधित निशानों से छेड़छाड़ का आरोप है। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि केस में आदेश सात नियम 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन है। यह भी पढ़ें- Supreme Court of India: न हिंदुओं को और न मुस्लिमों को रास आया SC का फॉर्मूला, अब ज्ञानवापी मामले में क्या होगा बता दें कि वाद में विपक्षी संख्या एक स...