नई दिल्ली, जुलाई 6 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि कानून केवल उन लोगों की सहायता करता है जो कानून का पालन करते हैं। कोर्ट ने चचेरे भाई पर हमला करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस रविन्द्र डुडेजा ने संपत्ति विवाद के मामले में अपने चचेरे भाई पर हमला करने के आरोपी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी आशीष कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही टिप्पणी की कि कानून केवल उन लोगों की सहायता करता है जो कानून का पालन करते हैं। जज ने कहा कि हिरासत में पूछताछ और अपराध के हथियार की बरामदगी के लिए हिरासत में लेना जरूरी है। जज ने 1 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है...