विधि संवाददाता, सितम्बर 11 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव और प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि कानपुर नगर के गंगापुर, मौजा देहली सुजानपुर स्थित नेहरू स्मारक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की कॉलोनी अवैध है, तो वह स्वीकृत ले-आउट प्लान के बगैर कैसे बन गई। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को बिना रोक-टोक कैसे और किन परिस्थितियों में होने दिया गया।यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ रवि कुमार व एक अन्य की याचिका पर याची के अधिवक्ता अमित सिंह परिहार व ओंकार नाथ और प्राधिकरण व सरकारी वकील को सुनकर दिया है।हाईकोर्ट ने केडीए से जवाब-तलब किया कोर्ट ने प्राधिकरण को आदेश दिया कि जिस अवधि में य...