कानपुर, जून 3 -- कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले रिश्ते के बाबा को बुधवार को उम्र्र्र्रकैद की सजा सुनाई गई। लगभग सवा साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि कानपुर नगर के कल्याणपुर क्षेत्र के शिवनगर मसवानपुर निवासी गुड्डू उर्फ पवन गौतम अकबरपुर क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदारी में आया था। 25 फरवरी 2021 की रात गुड्डू रिश्तेदार की सात वर्षीय बेटी को दुकान चलने के बहाने से घर से ले गया। यह भी पढ़ें- 13 साल की थी तो रेप हुआ, दुष्कर्मी को मिल गई उम्रकैद; पढ़ने-खेलने की उम्र में बेटी पाल रही 'गुड़िया' परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तभी खे...