फिरोजाबाद, फरवरी 17 -- न्यायालय ने कातिलाना हमले के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना जसराना के गांव नथुआ निवासी योगेंद्र कुमार अपनी पत्नी शशी के साथ खेत पर गेहूं की कटाई कर रहा था। उसी दौरान पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। तभी गांव प्रधान रवेंद्र सिंह वहा पहुंच गया। उसने बिना कुछ पूछे योगेंद्र के सिर में जोर से डंडा मार दिया। योगेंद्र ने उसे दरांती फेंक कर मारी। वह उसके नहीं लगी। रवेंद्र सिंह तभी घर से तमंचा लेकर आ गया। उसने योगेंद्र कों गोली मार दी। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। योगेंद्र के बेटे प्रशांत ने 27 अप्रैल 2019 को रवेंद्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने उसके खिलाफ 307 व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्त...
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