फिरोजाबाद, दिसम्बर 24 -- न्यायालय ने कातिलाना हमले के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अर्थ दंड लगाया जिसे नहीं देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर क्षेत्र निवासी नीरज कुमार पुत्र श्याम सिंह 07 अगस्त 2014 को अपने चाचा भोले के नवनिर्मित मकान स्थित मोहल्ला लक्ष्मीनगर पर बैठा था। उसी दौरान अनिल उर्फ अल्ला पुत्र विनोद कुमार निवासी जैन नगर अपने साथी के साथ वहां पहुंचा। उसने नीरज से पांच हजार रुपये मांगे। विरोध करने पर नीरज को डराया धमकाया और मारा पीटा। तमंचे से एक-एक फायर किया। नीरज गोली लगने से घायल हो गया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कोर्ट संख्या एक की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने की। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अनिल को दोष...