लातेहार, जून 29 -- लातेहार,संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील दत्त द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को हत्या का प्रयास करने के सात अभियुक्तों को 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। प्रभारी लोक अभियोजक शिव शंकर राम के अनुसार विगत 22 जून 2020 की सुबह चंदवा थाना क्षेत्र के डरैया सुरली ग्राम निवासी कृष्ण यादव के ऊपर उसके ही रिश्तेदार जुगल किशोर यादव, पीतांबर यादव, सविता देवी, शीला देवी, रामा यादव, जितेंद्र यादव व सुदामा यादव ने कातिलाना हमला किया था। इससे उनकी पत्नी देवन्ती देवी व पिता मछिंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद शाम को सभी आरोपियों ने फिर एकजुट होकर टांगी आदि लेकर कृष्ण यादव के घर पहुंचे। उनके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया था। इसमें कृष्ण यादव उनकी पत्नी द...