नई दिल्ली, जुलाई 28 -- गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल (कॉम्बैटाइज्ड जनरल ड्यूटी) ग्रुप 'सी' पद पर भर्ती नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत हर भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 50 फीसदी पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार नए नियम 2011 के भर्ती नियमों की जगह लेंगे। अधिसूचना के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में होगी। पहले चरण में नोडल बल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती करेगा। दूसरे चरण में शेष 50 फीसदी पदों तथा पहले चरण में रिक्त रह गए पदों पर मौजूदा प्रावधानों के अनुसार खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार समय-समय पर जारी निर्देशों के अन...