विधि संवाददाता, अगस्त 15 -- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सावन के महीने में कांवड़ मार्ग पर चिकन मटन शॉप को बंद किए जाने के नोटिस के विरुद्ध दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची ने याचिका पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट में दाखिल की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। इस जनहित याचिका में सावन के महीने के दौरान चिकन शॉप बंद किए जाने के नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने याचिका का विरोध किया। जनहित याचिका में कहा गया था कि अमरोहा में कांवड़ मार्ग से हटकर जो चिकन और मटन की दुकानें थीं, पुलिस ने उन्हें भी अनडेटेड नोटिस जारी करके बंद करा दिया है। इस कारण सैकड़ों लोगों की आजीविका पर संकट...