प्रयागराज, अगस्त 14 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावन माह में चिकन मटन शॉप को बंद किए जाने के नोटिस के विरुद्ध दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची अधिवक्ता है और उसने याचिका पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट में दाखिल की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। अमरोहा के अधिवक्ता नासिर फारूक ने जनहित याचिका में सावन माह के दौरान चिकन शॉप बंद किए जाने के नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी थी। प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने याचिका का विरोध किया। जनहित याचिका में कहा गया था कि अमरोहा में कांवड़ मार्ग से हटकर जो चिकन व मटन की दुकानें थीं, पुलिस ने उन्हें भी अनडेटेड नोटिस जारी करके बंद करा दिया है। इस कार...