आदित्यपुर, दिसम्बर 18 -- सरायकेला, संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने बुधवार को कोदा मुंडा की हत्या मामले में दोषी सुनिया मुंडा के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्ति कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, धारा 201 के तहत दो वर्ष कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर तीन महीने अतिरिक्ति कारावास में रहना पड़ेगा। मालूम हो कि, 21 मार्च 2023 को दिन में कांड्रा के शारदाबेड़ा गांव निवासी कोदा मुंडा की टांगी से मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे गुरुवा मुंडा ने थाना में सुनिया मुंडा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। दर्ज एफआईआर के अनुसार, गुरुवा मुंडा अपने भाई पियोन मुंडा के साथ जोड़ाई का का...