नई दिल्ली, मार्च 6 -- पटियाला हाउस अदालत ने शुक्रवार को 9 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर जवाब फाइल करने का समय दिया। उन्हें एआई समिट विरोध मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उदय भानु चिब को दी गई जमानत के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई टाल दी है क्योंकि मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। अतिरिक्त सेशन जज प्रशांत शर्मा की अदालत ने प्रतिवादी (आरोपी) को समय दिया है। दोनों मामलों को 23 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। उदय भानु चिब को 28 फरवरी को जमानत दी गई थी। बाकी 9 आरोपियों को 1 मार्च को जमानत दी गई थी। दूसरे आरोपी कृष्ण हरि, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय सिंह, सौरभ, अरबाज खान, अजय कुमार विमल, राजा गूजर और जितेंद्र यादव हैं। दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा पास किए गए सभी ...