रांची, जुलाई 30 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के कांके अंचल में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के गरीब परिवारों को आवंटित सरकारी जमीन की बंदोबस्ती रद्द करने और उन्हें बेदखल करने के जिला प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस जमीन की वास्तव में आवश्यकता है, तो वहां पिछले करीब 35 वर्षों से रह रहे परिवारों को उचित मुआवजा दिए बिना बेदखल नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई के लिए रांची के उपायुक्त के पास भेज दिया है।

वर्ष 1990-91 में हुआ था जमीन का आवंटन मामले के अनुसार वर्ष 1990-91 में रांची के सदर एसडीओ ने राज्य सरकार के तत्कालीन दिशा-निर्देशों के तहत कांके मौजा के आरएस खाता संख्या-246, प्लॉट संख्या-464 स...