दरभंगा, मार्च 18 -- लहेरियासराय। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बहेड़ी में सातवीं कक्षा की छात्रा की हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने तत्कालीन दोषी वार्डेन रेखा सिन्हा की उम्रकैद की सजा सुनाई है। एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। दोषी वार्डेन मूल रूप से पटना जिले के पतौना की रहनेवाली है। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखते हुए बताया कि यह घटना 15 सितंबर, 2024 की है। पतोर थाना क्षेत्र के श्रीरामपिपरा गांव की एक दलित छात्रा बहेड़ी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहकर सातवीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। घटना के दिन वार्डेन रेखा सिन्हा के पर्स से एक हजार रुपये चोरी हो गए थे। शक के आधार पर छात्रा की तलाशी ली गई, जिसमें रुपये उसके पास से बरामद हुए। इसी खुन्नस में वार्डे...