नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के उन सिविल डिफेंस वालंटियर्स (स्वयंसेवकों) को एक बड़ी खुशखबरी दी है, जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान कथित रूप से ड्यूटी पर रिपोर्ट न करने के कारण अवांछनीय घोषित कर बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया था। इस दौरान सोमवार को अदालत ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया। इस फैसले को सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 की धारा 6(2) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासन इस धारा का उपयोग किसी स्वयंसेवक पर कलंक लगाकर उसे बिना सुनवाई के सेवा से बाहर करने के लिए एक ढाल के रूप में नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि वह यह बर्दाश्त नहीं करेगा। जस्टिस सी.हरि शंकर व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अपने फैसले में सामान्य बर्खास्तगी व ...