नई दिल्ली, अक्टूबर 25 -- नई दिल्ली। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि रद्द किए गए विमान टिकट पर जीएसटी रिफंड का दावा किया जा सकता है, बशर्ते एयरलाइन ने यात्रियों को किराया और जीएसटी दोनों वापस कर दिया हो और इसे साबित करने के लिए उसके पास पुख्ता दस्तावेज हों। सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड बनाम कोच्चि सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के मामले में फैसला सुनाते हुए, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की कोच्चि, एर्नाकुलम पीठ ने निर्णय दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि रद्द टिकट का रिफंड सीधे संबंधित यात्रियों तक पहुंच गया और कर के बोझ को आगे हस्तांतरित नहीं किया गया है। न्यायाधिकरण ने राजस्व विभाग को दो सप्ताह के भीतर एयरलाइन के रिफंड दावे को निपटाने और ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग म...