अल्मोड़ा, जून 2 -- नवीन भट्ट, रानीखेत। छावनी परिषद के प्रशासनिक अधिकारी रमा नेगी ने करदाताओं से संपत्ति कर के देयकों का भुगतान छावनी ई पोर्टल के माध्यम से शीघ्र करने की अपील की है। उनका कहना है कि तीस जून तक करों का भुगतान नहीं किया जाता तो एक जुलाई से डिमांड शुल्क करदाता को अलग से जमा करना होगा। छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद भी कर जमा नहीं हुए तो एक अगस्त से एक प्रतिशत की दर से करदाता को अलग से भुगतान करना होगा।

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