बुलंदशहर, फरवरी 12 -- जिला न्यायाधीश संजय सिंह ने वर्ष 2008 में औरंगाबाद क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। डीजीसी राहुल उपाध्याय, अरुण कुमार राघव और ईशान चौधरी ने बताया कि 21 नवंबर 2008 को औरंगाबाद थाने पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अनुसार वादी मुकदमा गांव गंगाहरी के रामपाल पुत्र रामफल के मुताबिक उनके पुत्र कर्मवीर उर्फ पिंटू की जनपद अलीगढ़ के थाना पालीमुकीमपुर के गांव लास्की निवासी एवं हाल पता औरंगाबाद कस्बे के मोहल्ला कर्बला निवासी नरायन सिंह पुत्र लोकमन ने हत्या कर दी। आरोप है कि नरायन सिंह कर्मवीर उर्फ पिंटू को घर से बुलाकर ले गया था, जिसके बाद कर्मवीर घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद गांव के कुलदीप ने घर पर सूचना दी कि कर्म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.