नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में पहले लगाई गई 50 हजार रुपये की लागत को माफ करने के लिए याचिकाकर्ता के वकीलों के सामने एक अलग तरह की शर्त रखी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के सभी कर्मचारियों को चाय और समोसे बांटे जाएं। यह निर्देश जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 17 सितंबर को दिए। कोर्ट ने वकीलों को इस निर्देश का पालन एक सप्ताह के भीतर करने को कहा।क्या है पूरा मामला? मामला याचिकाकर्ता कंपनी इंडस बिर्रा बेवरेजेज और उसके अधिकारियों से जुड़ा चेक बाउंस केस था। कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। 20 अगस्त को कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही, ट्रायल कोर्ट के एक आदेश का पूरा खुलासा नहीं करने के चलते याचिक...