लखनऊ, सितम्बर 1 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य कर्मचारियों को घर बनाने या मरम्मत के लिए दिए गए एडवांस की रकम और उसके सापेक्ष आई वसूली के मिलान के आदेश वित्त विभाग ने जारी किए हैं। सभी विभागों को दिए गए आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एडवांस देने और दिए गए ऋण की वसूली के आंकड़ों का मिलान कर लिया जाए। ये आंकड़े महालेखाकार कार्यालय भेजे जाने हैं। अगर समय से मिलान नहीं होता है और बाद में कोई खामी मिलती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अधिकारियों की होगी। आदेश में कर्मचारियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र और बिल भी लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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