नई दिल्ली, जनवरी 29 -- नई दिल्ली, कासं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2012 में दिल्ली जल बोर्ड के पंप हाउस में तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में विधायक प्रद्युमन राजपूत को बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष घटनास्थल पर विधायक की मौजूदगी साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। दिल्ली कैंट स्थित बूस्टर पंपिंग स्टेशन पर पानी की आपूर्ति को लेकर करीब 100-150 लोगों की भीड़ ने हंगामा किया था। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए कुल 17 गवाहों में से केवल एक गवाह ने आरोपी विधायक की पहचान की थी, लेकिन उसके बयानों में कई विरोधाभास पाए गए। अन्य सभी चश्मदीद गवाहों ने विधायक को पहचानने से इनकार कर दिया और यह भी नहीं कहा कि वे उस भीड़ का हिस्सा थे।

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