लखनऊ, जून 19 -- लखनऊ। मानव संपदा पोर्टल पर तय तिथि तक चल अचल संपत्ति का ब्योरा न दर्ज करने वाले कर्मचारियों के रुके वेतन भुगतान के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा दर्ज न करने वाले कर्मचारियों का जनवरी और फरवरी का वेतन रोका गया था। ऐसे करीब 47,816 कर्मचारियों को 10 मार्च तक संपत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज करने का मौका दिया गया था। कुछ आहरण वितरण अधिकरियों ने वेतन भुगतान के संबंध में जानकरी मांगी थी। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों का जनवरी व फरवरी का वेतन रोका गया था, उन्हें 28 अप्रैल के निर्देशानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें।

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