फरीदाबाद, जुलाई 15 -- चंडीगढ़/फरीदाबाद। हरियाणा सरकार कर्मचारियों से जुड़े विवादों या शिकायतों के निपटारे के लिए हर विभाग में 'कर्मचारी शिकायत निवारण समिति गठित करने जा रही है। इसके गठन से कर्मचारियों को अदालत में जाने से पहले विभागीय शिकायत निवारण समिति के माध्यम से समाधान करवाना अनिवार्य होगा। हर शिकायत का निपटारा अधिकतम आठ सप्ताह में करना आवश्यक होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी विभाग व संगठन 15 दिनों के भीतर समिति के गठन की पुष्टि करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रशासनिक न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजें। ये निर्देश प्रशासनिक न्याय विभाग द्वारा जारी हरियाणा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी, 2025 के प...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.