नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गलती से भुगतान की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए पहले उच्चस्तर पर इसकी मंजूरी लेनी होगी, उसके बिना वसूली नहीं की जाएगी। यह आदेश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल में जारी किया है। इसके मुताबिक, एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा। हालांकि, कोई लेखन या गणना संबंधी गलती न पाई जाती है तो अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा सकती है।दो माह का नोटिस देना होगा गलती से बढ़ी हुई पेंशन के मामले में लागू नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई गलती दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है, तो उसे कम करने से पहले संबंधित मंत्रालय को पेंशनभोगी कल्याण विभाग से मंजूरी लेनी होगी। स...
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