नई दिल्ली, अगस्त 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के राज्य गान को गाने के तरीके तय करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को सही ठहराया था जिसमें कर्नाटक के राज्य गान 'जयाभारत जननिया तनुजाते' को गाने के लिए एक खास धुन और समय तय किया गया था। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने गायक किक्केरी कृष्णमूर्ति की अपील खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि राज्य गान को गाने में एकरूपता जरूरी है, चाहे वह राग हो या गाने की अवधि। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हमारा मानना ​​है कि राज्य गान को गाने में राग और गाने की अवधि, दोनों के मामले में एकरूपता होनी चाहिए। इन हालात में, हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं दिखता। कृष्णमूर्ति की ओर से सीनियर वकील मोहन वी. कटारकी पे...