नैनीताल, जून 9 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने चमोली जिले के कर्णप्रयाग बाजार के बीचों बीच स्थित मजार को अन्यत्र स्थानांतरित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में एक नया प्रत्यावेदन स्थानीय प्रशासन को दें, और प्रशासन उस पर नियमानुसार निर्णय ले। मामले के अनुसार, कर्णप्रयाग निवासी प्रताप सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि कर्णप्रयाग बाजार के बीचों-बीच एक मजार स्थापित की गई है, जो निर्धारित भूमि से अधिक क्षेत्रफल पर बनी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मजार के आसपास स्कूल, बैंक, अस्पताल और कई सरकारी कार्यालय स्थित हैं, जिससे छात्रों और आमजनमानस में असुरक्षा की भावना उत्पन्न ह...