करोड़ों की ठगी मामले में ईसीएल निदेशक की जमानत खारिज
नई दिल्ली, मार्च 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कोलकाता के एक दंपति से करोड़ों रुपये की कथित ठगी के मामले में साकेत जिला अदालत ने एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड (ईसीएल) के निदेशक केए जॉनसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी की जांच से बचने की कोशिश वाला आचरण यह दर्शाता है कि उसकी मौजूदगी बिना हिरासत के सुनिश्चित नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका कुमार शर्मा की अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपों की गंभीरता, जांच की स्थिति और आरोपी के व्यवहार को देखते हुए इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं है। मामले के अनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ईसीएल के निदेशक जॉनसन पर करीब 315 करोड़ रुपये के निवेश को गबन और निजी इस्तेमाल में लगाने का आरोप है। वह एक महीने से अधिक समय तक फरार रहा और 13 फरवरी को केरल से उसकी गिरफ्तारी हु...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.