करणी सेना को हाईकोर्ट से मिला झटका, 20 सिंतबर के प्रदर्शन से जुड़ी एक मांग को मानने से किया इनकार
नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को क्षत्रिय करणी सेना को झटका देते हुए उसकी उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने दिल्ली पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पुलिस ने 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित संगठन के विरोध-प्रदर्शन को अनुमति नहीं देने से इनकार कर दिया था। करणी सेना आरक्षण नीतियों और UGC (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) के नए नियमों के खिलाफ जंतर-मंतर पर यह प्रदर्शन करना चाहती है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने मामले को तुरंत लिस्ट करने की याचिकाकर्ता की मांग को ठुकरा दिया और इस याचिका को सामान्य प्रक्रिया के तहत दायर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ही इसे प्रक्रिया के अनुसार लिस्ट किया जाएगा। यह याचिका करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ...
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