प्रयागराज, अप्रैल 17 -- यूपी में एक युवक को 27 साल बाद न्याय मिला है। 7 साल की उम्र में करंट से दोनों हाथ गंवाने वाले युवक को अब 26.65 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि वह करंट लगने के कारण दोनों हाथ गंवाने वाले व्यक्ति को 26.65 लाख रुपये मुआवजा दे। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने पीड़ित पप्पू द्वारा दायर प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए 15 अप्रैल को पारित किया। जानकारी के अनुसा ये मामला र मार्च 1997 में आगरा के नागला पाड़ी का है । जब पीड़ित पप्पू सात वर्ष का था। पप्पू जब इलाके के एक प्राथमिक विद्यालय के पास खेल रहा था तो वह दुर्घटनावश 11 हजार वोल्ट के ट्रांसफॉर्मर के संपर्क में आया गया। जिससे वह बुरी तरह झुलस गया और उसकी जान बचाने के लिए चिकित्सकों को उसके दोनों हाथ काटने प...