संभल, सितम्बर 18 -- तहसील गुन्नौर के गांव कादराबाद में 28 मई 2020 को बिजली के करंट की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर अंकित (पुत्र दुर्गपाल) की मौत हो गई थी। स्थायी लोक अदालत, मुरादाबाद ने इस मामले में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को 5 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। अदालत ने विभाग को निर्देश दिया है कि मृतक के परिजनों को दो महीने के भीतर यह राशि अदा की जाए, अन्यथा 10 प्रतिशत ब्याज भी लगाया जाएगा। साथ ही अदालत ने 10 हजार रुपए वाद व्यय भी विभाग को चुकाने का आदेश दिया। घटना के समय अंकित घर लौट रहा था और कब्रिस्तान के पास लगे बिजली के खंभे में तारों से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने विद्युत वितरण खंड बबराला से मुआवजे की मांग की थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थायी लोक अदालत में अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने ब...