औरैया, जुलाई 27 -- शहर के चर्चित दोहरे हत्याकांड में पिछले छह वर्ष से केंद्रीय कारागार आगरा में निरुद्ध पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में न्यायालय ने पुलिस रिमांड (बी-वारंट) मंजूर कर लिया है। एसीजेएम न्यायालय ने रिमांड पेशी के लिए पांच अगस्त की तिथि निर्धारित करते हुए उन्हें वापस जेल भेजने के आदेश दिए। अभियोजन के अनुसार इटावा के एक स्वास्थ्यकर्मी ने सदर कोतवाली में कमलेश पाठक और उनके सहयोगी अब्दुल सत्तार के खिलाफ कथित फर्जीवाड़ा और छल-कपट का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने कमलेश पाठक को जेल से रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में बी-वारंट की अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने रिमांड का विरोध करते हुए कई आपत्तियां उठाईं, जबकि अभियोजन ने रिमांड की आवश्यकता बताई।दोनों पक्षों ...