नई दिल्ली, फरवरी 25 -- CJI SuryaKant: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हल्द्वानी स्थित वनभूलपुरा इलाके में लंबे समय से रह रहे हजारों परिवारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने रेलवे की विस्तार और विकास परियोजनाओं के मद्देनजर सार्वजनिक भूमि पर बसे लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी भी की। कहा कि 'सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे को अपनी जमीन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए।' शीर्ष अदालत ने कहा कि लोगों के लिए रेलवे लाइनों के इतने पास रहना असुरक्षित और जोखिम भरा है, ऐसे में बेहतर होगा कि वे किसी बेहतर जगह पर चले जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने का दावा नहीं कर सकता। लोग सिर्फ यही दावा कर सकते...
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