कब, कहां, कैसे बजाया जाए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत; सरकार ने जारी किए निर्देश
नई दिल्ली, जुलाई 10 -- राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया निर्देश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किन मौकों पर गाया या बजाया जाना चाहिए। यह निर्देश, सभी राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, प्रशासन और केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया है। इसके तहत गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों, साथ ही केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित मौजूदा आदेश संलग्न किए गए हैं। सभी मौकों की पूरी सूचीमंत्रालय ने कहाकि उन आदेशों में उन सभी मौकों की पूरी सूची शामिल है, जिस दौरान राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत गाने या बजाने की जरूरत होती है। साथ ही इसमें उन मौकों के बारे मे...
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