रांची, नवम्बर 25 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कफ सीरप और नशीला दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताते हुए तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि झारखंड में कोई भी कफ सीरप और नशीला दवा बिना वैध पर्ची के नहीं बिके। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि इसके लिए सरकार फार्मेसी दुकानों और दवा कंपनियों पर छापेमारी करे, ताकि गैरकानूनी कफ सीरप की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इसको लेकर सुनील कुमार महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से राज्य में स्कूली बच्चों के बीच खांसी की कफ सीरप सहित नशीले पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई गई थी।

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